चकबन्दी के समय में बहुत तरह के बात होते है , कभी कभी विवाद हो जाता है । तो उस समय में विवाद निपटारा करके काम को आगे बढ़ाने का तरीका भी होता है । कैसे हम चकबन्दी के समय विवाद का निपटारा करेंगे ।
प्रशन - यदि चकबन्दी के क्रम में कुछ विवाद हो जाये तो मुकदमा किस Court में जायेगा ?
उत्तर - चकबन्दी कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु चकबन्दी के जिला पदाधिकारी , उप निदेशक चकबन्दी पदाधिकारी एवं चकबन्दी निदेशक को विशेष अधिकार Court दे दिए गए है । जो क्रमसः निचली अदालत , उच्च न्यालय और सर्वोच्च न्यालय की भांति है । चकबन्दी के मुकदमा को सामान्य न्यालय में नही ले जा सकते है । किंतु इसके दौरान कोई मारपीट की घटना हो जाये तो फौजदारी मुकदमा पुलिस के माध्यम से सामान्य अदालत में जायेगा ।
चकबन्दी पदाधिकारी को फौजदारी मुकदमे की सुनवाई के अधिकार नही है ।
youtube - www.youtube.com/dhirajisagreatthought
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यदि चकबन्दी के क्रम में कुछ विवाद हो जाये तो मुकदमा किस Court में जायेगा ? |
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उत्तर - चकबन्दी कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु चकबन्दी के जिला पदाधिकारी , उप निदेशक चकबन्दी पदाधिकारी एवं चकबन्दी निदेशक को विशेष अधिकार Court दे दिए गए है । जो क्रमसः निचली अदालत , उच्च न्यालय और सर्वोच्च न्यालय की भांति है । चकबन्दी के मुकदमा को सामान्य न्यालय में नही ले जा सकते है । किंतु इसके दौरान कोई मारपीट की घटना हो जाये तो फौजदारी मुकदमा पुलिस के माध्यम से सामान्य अदालत में जायेगा ।
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यदि चकबन्दी के क्रम में कुछ विवाद हो जाये तो मुकदमा किस Court में जायेगा ? |
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